आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बडा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली।  आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को आज दिल्ली की एक कोर्ट बडा झटका देते हुए  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है।  जैन की याचिका के अलावा, मामले के दो सह-अभियुक्तों - वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिकाओं को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।
बता दें कि दिल्ली के 58 वर्षीय मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी के आधार पर मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा था कि सत्येंद्र जैन ने एजेंसी को गुमराह किया और असहयोगी थे। इस हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधीक्षक - जहां  जैन पांच महीने से अधिक समय से जेल में हैं - को मंत्री को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए निलंबित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीसीटीवी फुटेज जमा करने के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि  जैन जेल में एक शानदार जीवन शैली का आनंद ले रहे थे और मामले में सह-अभियुक्तों से नियमित रूप से मुलाकात करके जांच को प्रभावित कर रहे थे। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनके सेल में अक्सर आती थी, जो जेल नियमों के खिलाफ है।